पंजाब सरकार ने संशोधित बेअदबी कानून को मंजूरी दी, कड़ी सजा का प्रावधान
सुरेश
- 11 Apr 2026, 10:39 PM
- Updated: 10:39 PM
चंडीगढ़, 11 अप्रैल (भाषा) पंजाब मंत्रिमंडल ने शनिवार को बेअदबी से संबंधित कानून में कड़े संशोधन को मंजूरी दे दी, जिसमें आजीवन कारावास समेत कठोर सजाओं का प्रावधान है।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी गई, जिसमें 'बेअदबी' की घटनाओं को रोकने और गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्रता को बनाए रखने के लिए सजा बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिसमें आजीवन कारावास की सजी शामिल है।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह कदम अतीत में हुई बेअदबी की उन घटनाओं के मद्देनजर उठाया गया है, जिनसे जनभावना को ठेस पहुंची है और सांप्रदायिक सद्भाव भंग हुआ है।
इसमें कहा गया है कि भारतीय न्याय संहिता, 2023 के मौजूदा प्रावधानों में पर्याप्त कठोर दंड का प्रावधान नहीं है।
संशोधित विधेयक सोमवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा।
मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा, "अतीत में श्री गुरु ग्रंथ साहिब और अन्य पवित्र ग्रंथों की 'बेअदबी' से जुड़ी कई घटनाएं हुई हैं, जिन्होंने जनता की भावनाओं को गहराई से आहत किया है, उनकी सोच को ठेस पहुंचाई है और समाज में अशांति पैदा की है।"
उन्होंने कहा, ''यद्यपि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 298, 299 और 300 में ऐसे मामलों का उल्लेख तो है, लेकिन इनमें ऐसे कृत्यों के विरुद्ध प्रभावी निवारक के रूप में कार्य करने के लिए पर्याप्त कठोर दंड का प्रावधान नहीं है।''
प्रवक्ता ने कहा कि गहन विचार-विमर्श के बाद, मान सरकार ने यह निर्णय लिया है कि गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्रता की रक्षा करने और समाज में आपसी सम्मान, समझ और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए उचित कानूनी उपाय आवश्यक हैं।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि विधेयक में पांच लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक के जुर्माने का भी प्रस्ताव है।
उन्होंने कहा कि अब कोई भी इस अपराध को करने की हिम्मत नहीं करेगा।
उन्होंने कहा कि इस प्रस्तावित कानून में उन लोगों के लिए भी सजा का प्रावधान है जो किसी मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति के माध्यम से साजिश रचकर बेअदबी करते हैं।
चीमा ने बताया कि बेअदबी के कृत्यों की जांच पुलिस उपाधीक्षक रैंक के अधिकारी द्वारा की जाएगी।
यह पूछे जाने पर कि क्या यह प्रस्तावित कानून अन्य धार्मिक ग्रंथों पर भी लागू होगा, चीमा ने कहा कि यह केवल सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान के लिए है।
आम आदमी पार्टी (आप) ने गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान करने वाले जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार अधिनियम, 2008 में संशोधन के लिए 13 अप्रैल को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है।
एक अन्य निर्णय में, मंत्रिमंडल ने राज्य भर के लगभग 11,500 गांवों में लागू किए जाने वाले सौर स्ट्रीट लाइटिंग कार्यक्रम को मंजूरी दी, जिसके तहत लगभग तीन लाख बत्तियां लगाई जाएंगी।
यह योजना स्वैच्छिक भागीदारी के आधार पर चलाई जाएगी, जिसमें 70 प्रतिशत वित्तीय सहायता राज्य सरकार द्वारा और 30 प्रतिशत ग्राम पंचायतों द्वारा दी जाएगी।
इस कार्यक्रम को पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा और इसका उद्देश्य पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने के साथ-साथ सुरक्षा में सुधार करना है, विशेष रूप से महिलाओं के लिए।
मंत्रिमंडल ने पहली बार पंजाब में पुरुष एशियाई हॉकी चैम्पियन्स ट्रॉफी 2026 की मेजबानी को भी मंजूरी दे दी है। यह आयोजन हॉकी इंडिया के सहयोग से आयोजित किया जाएगा।
भाषा प्रशांत सुरेश
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