कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भाजपा को एक और दो मार्च को पश्चिम बंगाल में परिवर्तन यात्रा की अनुमति दी
दिलीप
- 27 Feb 2026, 09:20 PM
- Updated: 09:20 PM
कोलकाता, 27 फरवरी (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कुछ शर्तों के साथ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को पश्चिम बंगाल में अपनी 'परिवर्तन यात्रा' कार्यक्रम के तहत एक और दो मार्च को राजनीतिक रैलियां निकालने की अनुमति दे दी।
राज्य में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं।
उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता भाजपा के इस तर्क को स्वीकार किया कि सभा करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत एक मौलिक अधिकार है। उसने कहा कि वैसे तो आवेदन एक राजनीतिक दल की ओर से दिया गया है, लेकिन 'इस (दलीय) व्यवस्था में ऐसे व्यक्ति शामिल हैं, जो निस्संदेह नागरिक हैं।'
दोनों दिन विभिन्न जिलों में भाजपा के कार्यक्रमों की अनुमति देते हुए, न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष ने निर्देश दिया कि ये कार्यक्रम अपराह्न दो बजे से शाम छह बजे तक आयोजित किए जाएं और किसी भी समय प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या 1,000 से अधिक न हो।
प्रदेश भाजपा एक मार्च को 'परिवर्तन यात्रा' निकालेगी, जो विधानसभा चुनाव से पहले जनता का समर्थन हासिल करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा एक राज्यव्यापी अभियान है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों से शुरू होने वाली रैलियों में भाग लेंगे।
उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि हिंसा भड़काने वाले भाषणों की अनुमति नहीं होगी और याचिकाकर्ता शुक्रवार शाम छह बजे तक पुलिस को 20 स्वयंसेवकों के नाम और उनके मोबाइल फोन नंबर उपलब्ध कराएगा।
न्यायमूर्ति घोष ने निर्देश दिया कि किसी भी उल्लंघन या अप्रिय घटना के लिए स्वयंसेवक जिम्मेदार होंगे और पुलिसकर्मियों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखेंगे।
उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रत्येक सभा स्थल पर और उसके आसपास पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाए।
भाजपा के वकीलों ने उच्च न्यायालय से कहा कि दुर्गापुर में पुलिस ने रैलियों की अनुमति दे दी है, जबकि अन्य जिलों में अधिकारियों ने अभी तक ऐसा नहीं किया है।
उन्होंने तर्क दिया कि अनुच्छेद 19 के तहत सभा करने के अधिकार को राज्य द्वारा छीना या सीमित नहीं किया जा सकता है।
भाषा
राजकुमार दिलीप
दिलीप
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