दिल्ली एसयूवी मामला: नए वीडियो में आरोपी व उसकी बहन पीड़ित पर डाल रही दोष
माधव
- 18 Feb 2026, 06:33 PM
- Updated: 06:33 PM
नयी दिल्ली, 18 फरवरी (भाषा) दिल्ली के द्वारका में एसयूवी (स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल) कार की टक्कर से 23 वर्षीय बाइक सवार युवक की मौत के मामले में हादसे के ठीक बाद का एक नया कथित वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें आरोपी चालक और उसकी बहन को स्थानीय लोगों द्वारा रोके जाने पर सारा दोष पीड़ित पर मढ़ते हुए देखा जा सकता है।
दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो तीन फरवरी को हुई दुर्घटना के कुछ ही क्षण बाद एक राहगीर ने बनाया है। इसमें पीड़ित साहिल धनेशरा सड़क किनारे बेसुध पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दुर्घटना में शामिल एसयूवी उसकी बाइक को टक्कर मारने और एक टैक्सी से टकराने के बाद पास ही में खड़ी दिखाई दे रही है।
वीडियो क्लिप में पीड़ित के पास भारी भीड़ जमा देख रही है, जबकि उसकी क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल सड़क के बीचो-बीच क्षतिग्रस्त हालत में पड़ी है।
वह टैक्सी भी वहीं बुरी तरह से क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ी है जिससे एसयूवी बाइक को टक्कर मारने के बाद टकराई थी।
वीडियो में स्थानीय लोग आरोपी 17 वर्षीय चालक और उसकी बहन से सवाल करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। एक दृश्य में, आसपास खड़े लोग दोनों को घटनास्थल से भागने से रोकने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, जिनमें से एक चिल्लाकर कह रहा है कि चालक एक व्यक्ति को मारने के बाद भागने की कोशिश कर रहा था।
वीडियो में राहगीरों और आरोपी की बहन के बीच हुई बहस भी दर्ज है, जिसमें उसकी बहन अपने भाई का बचाव करते हुए यह दावा करती सुनाई दे रही है कि मोटरसाइकिल सवार तेज गति से गाड़ी चला रहा था।
वीडियो में दिख रहा है कि कुछ स्थानीय लोगों ने सवाल उठाया है कि अगर एसयूवी तेज रफ्तार से नहीं चलाई जा रही थी तो टैक्सी को इतना नुकसान कैसे हुआ। आरोपी दुर्घटना के लिए पीड़ित को दोषी ठहराने की कोशिश करता नजर आ रहा है।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि के लिए उसकी जांच की जा रही है।
साहिल कहीं काम से जा रहे थे, तभी द्वारका के लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास कथित तौर पर 17 वर्षीय लड़के द्वारा चलाई जा रही महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की उनकी बाइक से भिड़ंत हो गई।
यह दुर्घटना तीन फरवरी को दोपहर करीब 12 बजे हुई।
बाद में एसयूवी एक खड़ी टैक्सी से टकरा गई, जिससे उसका चालक घायल हो गया।
पुलिस ने बताया कि आरोपी ने शुरू में अपनी उम्र 19 साल बताई थी, लेकिन दस्तावेजों के सत्यापन के बाद पता चला कि वह नाबालिग है।
उसे पकड़कर कर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया। उसके पिता पर नाबालिग को वाहन चलाने की अनुमति देने के आरोप में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत जिम्मेदार ठहराया गया है।
पीड़ित की मां ने आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया 'रील' के लिए लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण उनके बेटे की मौत हुई है। उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार लोगों के लिए कड़ी सजा की मांग की है।
पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि दुर्घटना के समय 'रील' की रिकॉर्डिंग की जा रही थी या नहीं।
भाषा नोमान नोमान माधव
माधव
1802 1833 दिल्ली