पीएमएलए की ढाल में छेद हो गए हैं, विपक्ष को डराने का ‘ब्रह्मास्त्र’ जल्द नाकाम हो जाएगा: सिंघवी
अविनाश
- 04 Sep 2024, 09:02 PM
- Updated: 09:02 PM
नयी दिल्ली, चार सितंबर (भाषा) कांग्रेस नेता एवं वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि ‘‘धन शोधन रोकथाम अधिनियम की ढाल’’ में पहले ही कई छेद हो चुके हैं और विपक्षी दलों को आतंकित करने के लिए सरकार द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला तथाकथित ‘‘ब्रह्मास्त्र’’ जल्द नाकाम हो जाएगा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जैसे विपक्षी नेताओं के वकील सिंघवी ने यह भी आरोप लगाया कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) को ‘‘विकृत’’ कर रही है, इसलिए अदालतें प्रतिक्रिया दे रही हैं।
सिंघवी ने कहा कि उन्होंने पीएमएलए के तहत केजरीवाल के लिए तीन बार रिहाई के आदेश प्राप्त किए, लेकिन अगर कोई ‘‘प्रतिशोधी’’ सरकार हो तो क्या किया जा सकता है।
सिंघवी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘जब पीएमएलए के तहत रिहाई मिलती है तो सीबीआई उन्हें (केजरीवाल को) गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि आप देरी करना चाहते हैं, यह उचित नहीं है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी व्यक्ति को पीएमएलए के तहत तीन बार जमानत मिल गई हो और फिर सीबीआई गिरफ्तार कर ले?’’
राज्यसभा सदस्य ने कहा, ‘‘वे जानते हैं कि अंतत: वह (केजरीवाल) जमानत के हकदार हैं, लेकिन आपको इसमें देर करनी है, आपको (भाजपा नीत सरकार को) देरी करके राजनीतिक लाभ लेना है। ऐसा अन्य मामलों में भी हुआ है चाहे वह (आम आदमी पार्टी के नेता) संजय सिंह का मामला हो या अन्य राजनीतिक दलों का...उस प्रक्रिया में, हमें गर्व है कि हमने पीएमएलए की ढाल में छह-सात बड़े छेद किए हैं।’’
सिंघवी ने कहा कि जल्द ही पीएमएलए छेद वाली ढाल की तरह हो जाएगा और अंततः ढाल नाकाम हो जाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘इस तथाकथित ब्रह्मास्त्र के साथ लोगों, खासकर विपक्ष को आतंकित करने का सरकार का मुख्य उद्देश्य खत्म हो जाएगा। आप जल्द ही देखेंगे कि पीएमएलए सरकार के लिए उतना प्रासंगिक नहीं रह गया है जितना पिछले 10 सालों में रहा।’’
सिंघवी ने कहा, ‘‘आज ऐसे कानून हैं, जिन्हें स्थापित करने और अदालत के समक्ष बहस करने का मुझे सौभाग्य मिला और हमारे पक्ष में निर्णय हुए, जिनमें कहा गया कि गिरफ्तारी के आधार प्रस्तुत किए जाने चाहिए...गिरफ्तारी के कारण आदेश से स्पष्ट होने चाहिए, पीएमएलए मामलों में भी जेल नहीं, बल्कि जमानत का नियम है।’’
सिंघवी ने सरकार पर पीएमएलए का दुरुपयोग करने और उसे विकृत करने का आरोप लगाया।
केजरीवाल कथित आबकारी नीति घोटाले में न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं।
भाषा आशीष