संसद को कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है, वह केंद्र सरकार के शपथपत्र से बाध्य नहीं : न्यायालय

संसद को कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है, वह केंद्र सरकार के शपथपत्र से बाध्य नहीं : न्यायालय