उच्चतम न्यायालय का हिमंत के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार, उच्च न्यायालय जाने को कहा
माधव
- 16 Feb 2026, 07:39 PM
- Updated: 07:39 PM
नयी दिल्ली, 16 फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा के खिलाफ कार्रवाई संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया। इन याचिकाओं में उस वायरल वीडियो को लेकर कार्रवाई का आग्रह किया गया था, जिसमें कथित तौर पर शर्मा एक विशेष समुदाय के सदस्यों की ओर राइफल से निशाना साधते और गोली चलाते हुए दिखे थे।
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने पक्षकारों द्वारा सीधे उच्चतम न्यायालय का रुख करने की प्रवृत्ति पर कड़ी आपत्ति व्यक्त करते हुए याचिकाकर्ताओं को अपनी शिकायत लेकर गुवाहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष जाने को कहा।
शीर्ष अदालत ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मामले की सुनवाई तेजी से करने को भी कहा।
पीठ ने कहा, "आप गुवाहाटी उच्च न्यायालय क्यों नहीं गए? उसकी शक्ति को कम मत आंकिए। हम सभी पक्षों से संयम बरतने और संवैधानिक नैतिकता की सीमाओं के भीतर रहने का आग्रह करेंगे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले यह एक चलन बनता जा रहा है।"
इसने कहा, ''यह एक चिंताजनक प्रवृत्ति है कि हर मामला यहीं आकर समाप्त होता है। हम पहले ही उच्च न्यायालयों को पर्यावरण और वाणिज्यिक मुकदमों से वंचित कर चुके हैं।''
सुनवाई शुरू होते ही प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, ''चुनाव चाहे जहां भी हो, यह अदालत एक राजनीतिक युद्धक्षेत्र बन जाती है।''
उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को ''आपसी सम्मान और आत्मसंयम'' के साथ चुनाव लड़ना चाहिए।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि शर्मा आदतन और बार-बार इस तरह की चीजें करने वाले व्यक्ति हैं, तथा अदालत को मामले पर विचार करना चाहिए।
सिंघवी ने कहा कि इस मामले पर अनुच्छेद 32 के तहत सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि याचिकाकर्ता असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ एसआईटी जांच की मांग कर रहे हैं, इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई एक उपयुक्त उपाय नहीं हो सकता है।
वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि शर्मा ने न केवल असम में बल्कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी आपत्तिजनक बयान दिए थे, और इसलिए यह एक अखिल भारतीय मामला था।
मामले पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, ''इन सभी मुद्दों का प्रभावी ढंग से क्षेत्राधिकार प्राप्त उच्च न्यायालय द्वारा निपटारा किया जा सकता है।''
उसने कहा, ''हमें इस याचिका पर यहां सुनवाई करने का कोई कारण नहीं दिखता, इसलिए हम याचिकाकर्ताओं को क्षेत्राधिकार प्राप्त उच्च न्यायालय में भेजते हैं। हम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से शीघ्र सुनवाई करने का अनुरोध करते हैं।''
उच्चतम न्यायालय ने शर्मा के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध करने वाली वामपंथी नेताओं की याचिका को सूचीबद्ध करने पर 10 फरवरी को सहमति जताई थी।
असम में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा कि समस्या यह है कि चुनावों का एक हिस्सा उसके समक्ष लड़ा जाता है।
इसने शर्मा के खिलाफ भाकपा और माकपा के कुछ नेताओं की ओर से पेश हुए वकील निजाम पाशा द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर ध्यान दिया और कहा कि वह याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा।
भाजपा की असम इकाई के आधिकारिक 'एक्स' हैंडल पर सात फरवरी को एक वीडियो सामने आया था, जिसमें शर्मा कथित तौर पर दो लोगों की ओर राइफल से निशाना साधते और उनपर गोली चलाते दिखते हैं। वीडियो में इन दो लोगों में से एक ने टोपी पहनी हुई थी और दूसरे की दाढ़ी थी।
इस विवादित पोस्ट को लेकर व्यापक आक्रोश और राजनीतिक निंदा हुई थी। हिंसा और सांप्रदायिक नफरत भड़काने के आरोप लगने के बाद भाजपा ने पोस्ट को हटा दिया था।
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भाकपा नेता एनी राजा ने अलग-अलग याचिकाएं दायर कर शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने का अनुरोध किया है।
उन्होंने शीर्ष अदालत से एक एसआईटी गठित करने का भी अनुरोध किया और यह दावा किया कि राज्य या केंद्रीय एजेंसियों से स्वतंत्र जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती।
इससे पहले, इस मुद्दे पर 12 लोगों द्वारा एक अलग याचिका दायर की गई थी, जिसमें संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों को विभाजनकारी टिप्पणियां करने से रोकने का निर्देश दिए जाने का आग्रह किया गया था।
भाषा
गोला माधव
माधव
1602 1939 दिल्ली