बिजली बिल योजना: एकमुश्त भुगतान पर सरचार्ज में 100 प्रतिशत, मूलधन में 25 प्रतिशत तक की छूट का ऐलान
सलीम अमित
- 11 Nov 2025, 10:18 PM
- Updated: 10:18 PM
लखनऊ, 11 नवंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने राज्य के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के हित में एक अहम निर्णय लेते हुए 'बिजली बिल राहत योजना 2025' लागू करने की घोषणा की है।
शर्मा ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में यह ऐलान करते हुए कहा कि योजना के तहत बकाया धनराशि को एकमुश्त जमा करने पर सरचार्ज में 100 प्रतिशत एवं मूलधन में 25 प्रतिशत तक छूट देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है।
ऊर्जा मंत्री शर्मा ने इस योजना को जनता के लिए 'सरकार का उपहार और जनसहभागिता से जुड़ी अभूतपूर्व पहल' बताते हुए कहा कि इस योजना से एक ओर जहां भारी राजस्व वृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर घरेलू तथा वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को बड़ी आर्थिक राहत प्राप्त होगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी उपभोक्ता बिजली बिल के बोझ तले दबा न रहे और साथ ही राज्य की बिजली वितरण व्यवस्था आर्थिक रूप से सुदृढ़ बने।
शर्मा ने बताया कि योजना के तहत अगर कोई उपभोक्ता अपना बिजली बिल एकमुश्त जमा करता है, तो उसे सरचार्ज में 100 प्रतिशत के साथ-साथ बकाये के मूलधन में 25 प्रतिशत छूट मिलेगी। उन्होंने बताया कि यह छूट तीन चरणों में दी जाएगी, जो उपभोक्ता पहले पंजीकरण करके भुगतान करेंगे, उन्हें अधिक लाभ मिलेगा।
ऊर्जा मंत्री शर्मा ने कहा कि यह योजना घरेलू उपभोक्ताओं (दो किलोवाट तक) और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं (एक किलोवाट तक) दोनों के लिए लागू होगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा बिजली चोरी से संबंधित प्रकरणों में राजस्व निर्धारण धनराशि पर भी छूट देने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे उन उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी जो अनजाने में तकनीकी अथवा मीटर संबंधी त्रुटियों के कारण विवादों में फंसे हुए हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीब और मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मासिक किस्तों में भुगतान की सुविधा भी दी है। उन्होंने कहा कि इससे वे उपभोक्ता जो एकमुश्त भुगतान करने में असमर्थ हैं, वे भी योजना का लाभ उठाकर अपने बकाया बिल का निस्तारण कर सकते हैं।
शर्मा ने कहा कि योजना के दौरान विभाग ‘ओवर बिलिंग’ और ‘अंडर बिलिंग’ वाले उपभोक्ताओं के बिल का भी संशोधन करेगा, जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय भार न पड़े और उन्हें सही व पारदर्शी बिलिंग का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि ''यह केवल एक छूट योजना नहीं, बल्कि उपभोक्ता के विश्वास और पारदर्शिता को पुनः स्थापित करने की मुहिम है।''
उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता विभागीय वेबसाइट पर, संबंधित खंड/उपखंड कार्यालय, जन सेवा केंद्र एवं किसी भी विभागीय कैश काउंटर से पंजीकरण कर सकते हैं।
शर्मा ने बताया कि योजना के तहत चोरी के प्रकरणों में सम्मिलित व्यक्तियों को राजस्व निर्धारण धनराज में छूट प्राप्त करने के लिए पंजीकरण कराना होगा। उन्होंने बताया कि पंजीकरण कराने के लिए व्यक्ति को दो हजार रुपये या राजस्व निर्धारण धनराशि का 10 प्रतिशत धनराशि जो भी अधिक हो, का भुगतान करना होगा।
भाषा सलीम