हिमाचल: चुराह से भाजपा विधायक पर पॉक्सो के तहत मामला दर्ज
पारुल माधव
- 08 Nov 2025, 06:04 PM
- Updated: 06:04 PM
शिमला, आठ नवंबर (भाषा) हिमाचल प्रदेश के चुराह विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तीन बार के विधायक हंसराज के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।
इससे एक दिन पहले कथित पीड़िता के पिता की शिकायत के बाद हंसराज के निजी सहायक और एक अन्य करीबी सहयोगी के खिलाफ अपहरण के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
पुलिस ने बताया कि कथित पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया गया है और भाजपा विधायक हंस राज के खिलाफ शुक्रवार को पॉक्सो अधिनियम की धारा-6 के तहत गंभीर प्रवेशन यौन हमला करने और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा-69 के तहत शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।
हालांकि, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष हंसराज ने अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने दावा किया है कि ये आरोप राजनीति से प्रेरित हैं।
अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाली कथित पीड़िता ने दावा किया है कि घटना के समय वह नाबालिग थी।
चंबा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) हितेश लखनपाल ने शनिवार को ‘पीटीआई-भाषा’ को इस बात की पुष्टि की कि मामला दर्ज कर लिया गया है।
यह इस मामले के सिलसिले में दर्ज किया गया तीसरा मामला है। इससे पहले पिछले साल भी कथित पीड़िता ने विधायक पर अश्लील मैसेज भेजने और आपत्तिजनक तस्वीरें मांगने का आरोप लगाया था। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी और जांच के बाद टीम ने ‘क्लोजर रिपोर्ट’ दे दी थी।
हालांकि, इस साल दो नवंबर को कथित पीड़िता ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर विधायक पर उसके परिवार को धमकाने का आरोप लगाया। उसने अधिकारियों पर उसके पिता को परेशान करने और विधायक के सहयोगियों पर शिकायत वापस लेने का दबाव डालने का भी आरोप लगाया।
कथित पीड़िता के पिता के पुलिस से संपर्क करने के बाद विधायक के दो करीबी सहयोगियों, जिनमें उनका निजी सहायक भी शामिल है, के खिलाफ बृहस्पतिवार को बीएनएस की धारा 140(3) (अपहरण), 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 351(2) (आपराधिक धमकी), 324(4) (उपद्रव करना) और 3(5) (कई व्यक्तियों द्वारा समान इरादे से किया गया आपराधिक कृत्य) के तहत एक और मामला दर्ज किया गया।
कथित पीड़िता के पिता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि विधायक हंस राज और उनके सहयोगी उसे और उसकी बेटी को पिछले साल जबरन शिमला ले गए, उनके मोबाइल फोन छीन लिए, बेटी को धमकाया और उसे एक ‘पूर्वलिखित’ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मजबूर किया, जिसका उद्देश्य जनता और अधिकारियों को गुमराह करना था।
हालांकि, हंसराज ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने कथित पीड़िता पर इलाके में सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया है।
राज्य महिला आयोग ने इस मामले में चंबा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) से रिपोर्ट तलब की है।
भाषा पारुल