दिल्ली: वैध पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना वाहन चलाने पर 4.87 लाख से अधिक चालकों पर जुर्माना
नोमान शोभना
- 06 Nov 2025, 03:50 PM
- Updated: 03:50 PM
नयी दिल्ली, छह नवंबर (भाषा) दिल्ली यातायात पुलिस ने इस वर्ष अक्टूबर तक वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण पत्र के बिना वाहन चलाने के लिए 4.87 लाख से अधिक वाहन चालकों का चालान किया है जबकि 2024 में इसी अवधि के दौरान यह संख्या 3.78 लाख थी। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
उनके मुताबिक, इसमें पिछले साल की तुलना में 20 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
दिल्ली यातायात पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, यह अभियान ऐसे समय में चलाया जा रहा है जब राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता 'खराब से गंभीर' श्रेणी में है।
अधिकारी ने कहा कि वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को रोकने के लिए नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। यह उत्सर्जन दिल्ली की वायु गुणवत्ता में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
अधिकारी ने बताया कि 30 अक्टूबर तक पुलिस ने बिना वैध पीयूसी प्रमाणपत्र वाले वाहनों के 8.87 लाख से ज़्यादा चालान काटे। इसके अलावा, खुले में सीमेंट, रेत और धूल फैलाने वाली सामग्री ले जा रहे 941 वाहनों पर जुर्माना लगाया गया, जबकि प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों का उल्लंघन करने पर 12 पुराने वाहनों को ज़ब्त किया गया।
पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, पश्चिम यातायात रेंज में पीयूसी नियम का उल्लंघन करने पर सबसे अधिक (1,14,754) चालान दर्ज किए गए, इसके बाद पूर्व (1,09,707), दक्षिण (1,06,939), उत्तर (96,984), उत्तर-पश्चिम (83,438) और मध्य दिल्ली रेंज (76,012) का स्थान रहा।
यातायात पुलिस के सूत्रों ने बताया कि व्यापक प्रवर्तन के बावजूद, नियम तोड़ने वाले केवल 10 प्रतिशत लोगों ने ही अपना जुर्माना चुकाया है।
मोटर वाहन अधिनियम के तहत पीयूसी उल्लंघन पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
आंकड़ों के अनुसार, यातायात पुलिस ने ‘ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान’ (जीआरएपी) के क्रियान्वयन में तेजी ला दी है और 14 अक्टूबर से दो नवंबर के बीच वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) के बिना वाहन चलाने वाले चालकों के 46,921 चालान किए हैं।
एक अन्य अधिकारी ने बताया कि शहर की सीमाओं पर तैनात यातायात टीमों ने इस अवधि के दौरान 82,334 वाणिज्यिक वाहनों का निरीक्षण किया, तथा प्रदूषण-रोधी मानकों को पूरा न करने वाले 3,018 वाहनों को प्रवेश देने से मना कर दिया।
निर्माण एवं विध्वंस का मलबे का परिवहन करने वाले 204 वाहनों पर सामान को ठीक से न ढकने के कारण 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि दिल्ली के बाहर से बीएस-तीन या निम्न श्रेणी के वाहन शहर में प्रवेश न करें, यातायात पुलिस और परिवहन विभाग की 23 संयुक्त टीमों को सीमावर्ती इलाकों में चौबीसों घंटे तैनात किया गया है।
भाषा नोमान