उच्च न्यायालय चुनाव याचिका वापस लेने के एआईएफएफ अध्यक्ष के आवेदन पर नौ मई को फैसला करे: शीर्ष अदालत
नेत्रपाल धीरज
- 06 May 2024, 07:38 PM
- Updated: 07:38 PM
नयी दिल्ली, छह मई (भाषा) भाजपा नेता और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के अध्यक्ष कल्याण चौबे ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि उन्होंने पश्चिम बंगाल के मानिकतला विधानसभा क्षेत्र के 2021 के चुनाव को चुनौती देने वाली अपनी याचिका वापस लेने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर किया है।
तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता साधन पांडे ने मानिकतला विधानसभा सीट पर चौबे को हराकर जीत हासिल की थी। चौबे ने अपने प्रतिद्वंद्वी पर हिंसा का आरोप लगाते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनाव परिणाम को चुनौती दी थी।
पांडे का 20 फरवरी, 2022 को निधन हो गया था। निर्वाचन आयोग ने इस आधार पर सीट के लिए उपचुनाव कराने से इनकार कर दिया कि चौबे की चुनाव याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।
शीर्ष अदालत में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया के माध्यम से दी गई चौबे की दलील पर गौर किया और उच्च न्यायालय को नौ मई को उनके आवेदन पर आदेश पारित करने का निर्देश दिया, जिस दिन मामला सूचीबद्ध है।
पीठ ने कहा, ‘‘हमें चुनाव याचिका वापस लेने के आवेदन को स्वीकार करने में उच्च न्यायालय के लिए कोई बाधा नहीं दिखती है। नतीजतन, हम उम्मीद करते हैं कि उच्च न्यायालय नौ मई को मामला उठते ही आदेश पारित कर देगा।’’
शीर्ष अदालत ने कहा कि एक बार जब उच्च न्यायालय याचिका वापस लेने के आवेदन पर आदेश पारित कर देगा तो निर्वाचन आयोग उपचुनाव के जरिए आकस्मिक रिक्तियों को भरने से संबंधित जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 151 (ए) के तहत निर्णय ले सकता है।
पीठ ने निर्वाचन आयोग के वकील से मानिकतला विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव पर निर्देश मांगने के लिए कहा और मामले की अगली सुनवाई 13 मई के लिए निर्धारित कर दी।
संबंधित क्षेत्र के निवासी होने का दावा करने वाले शुभेंदु डे और अन्य लोगों ने संबंधित सीट पर जल्द उपचुनाव कराए जाने का आग्रह किया है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने कहा कि चूंकि चुनाव याचिका वापस लेने के लिए आवेदन दिया गया है, इसलिए शीर्ष अदालत मामले को यहां स्थानांतरित कर ले और आदेश पारित करे।
शुरुआत में, पटवालिया ने पीठ को सूचित किया कि चौबे चुनाव याचिका वापस लेने के लिए सहमत हो गए हैं और याचिका वापस लेने संबंधी उनका आवेदन नौ मई को उच्च न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध है।
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