दिल्ली में लूटपाट की असफल कोशिश के दौरान व्यक्ति पर चाकू से हमला करने के आरोप में युवक गिरफ्तार
सुरभि माधव
- 24 Jun 2025, 04:15 PM
- Updated: 04:15 PM
नयी दिल्ली, 24 जून (भाषा) दिल्ली में फोन छीनने की कोशिश का विरोध करने पर व्यक्ति को चाकू मारने के आरोपी युवक को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान ऋतिक उर्फ रोहित के रूप में हुई है।
दिल्ली के अशोक विहार इलाके के पास सोमवार देर रात मुठभेड़ के दौरान ऋतिक बायें पैर में गोली लगने से घायल हो गया और उसे दीपचंद बंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) (उत्तर पश्चिम) भीष्म सिंह ने बताया, ‘‘लूट और हत्या के मामले में सह-आरोपी बनाए जाने के बाद से ऋतिक फरार था। घटना 10 जून को हुई थी, जब 24 वर्षीय अमित कुमार को चाकू लगने के बाद दीपचंद बंधु अस्पताल लाया गया था। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।’’
डीसीपी ने बताया कि सोमवार रात करीब साढ़े 10 बजे प्रेम बारी पुल के निकट नाले के पास जाल बिछाया गया। शहीद उधम सिंह पार्क से एक संदिग्ध को निकलते हुए देखा गया। जब पुलिस टीम ने उसे रुकने के लिए कहा तो वह रेलवे पटरी की ओर भागने की कोशिश करने लगा।
अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने उसका पीछा किया तो आरोपी ने पिस्तौल निकाली और गोली चला दी। हालांकि गोली अधिकारी को नहीं लगी। आत्मरक्षा में पुलिस ने पहले चेतावनी के तौर पर गोली चलाई। लेकिन जब आरोपी ने फिर से गोली चलाने की कोशिश की तो पुलिस ने भी उस पर गोली चलाई जिससे वह घायल हो गया।
बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया। गोलीबारी में कोई भी पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ।
पुलिस ने इससे पहले अशोक विहार थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया था और मामले में तीन नाबालिगों को पकड़ा था।
शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपियों ने पीड़ित का मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की थी और जब उसने विरोध किया तो उन्होंने उसे चाकू घोंप दिया।
अधिकारी ने कहा, ‘‘इसके बाद बीएनएस की धारा 309 (6) (लूटपाट) और 317 (2) (संपत्ति चोरी) के तहत अतिरिक्त आरोप मामले में जोड़े गए। ऋतिक की पहचान चौथे साथी के रूप में हुई, जो पीड़ित का फोन और अन्य सामान लेकर मौके से भागने में कामयाब रहा।’’
उन्होंने कहा कि अशोक विहार थाने में बीएनएस और शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एक नया मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने कहा कि ऋतिक का आपराधिक इतिहास रहा है और वह पहले चोरी और हथियार के साथ डकैती के दो मामलों में शामिल था। उसे पांच जुलाई, 2024 को हथियारबंद डकैती के एक मामले में जमानत पर रिहा किया गया था।
भाषा सुरभि