भोजशाला में श्रद्धालुओं के नि:शुल्क प्रवेश की मांग, परिसर में हनुमान मूर्ति दबी होने का दावा
जोहेब
- 20 May 2026, 10:47 PM
- Updated: 10:47 PM
इंदौर, 20 मई (भाषा) धार के भोजशाला परिसर में श्रद्धालुओं के निःशुल्क प्रवेश की मांग को लेकर एक याचिकाकर्ता ने बुधवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को आवेदन भेजा। वहीं, दूसरे याचिकाकर्ता ने अलग अर्जी में दावा किया कि इस मध्यकालीन स्मारक की जमीन के नीचे भगवान हनुमान और अन्य देवी-देवताओं की मूर्तियां दबी हो सकती हैं।
ये ताजा आवेदन उन दो याचिकाकर्ताओं ने भेजे जिनकी ओर से दायर मुकदमों पर सुनवाई करने के बाद मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने एएसआई संरक्षित भोजशाला परिसर को पांच दिन पहले वाग्देवी (सरस्वती) का मंदिर घोषित किया था।
सामाजिक संगठन 'हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस' से जुड़े याचिकाकर्ता आशीष गोयल ने एएसआई को भेजे आवेदन में कहा कि श्रद्धालुओं को उपासना के अधिकार के तहत भोजशाला में निःशुल्क प्रवेश दिया जाना चाहिए।
आवेदन में कहा गया कि एएसआई द्वारा श्रद्धालुओं से वर्तमान में लिया जा रहा एक रुपये का प्रवेश शुल्क बंद किया जाए क्योंकि इस वसूली से उच्च न्यायालय के आदेश की 'अवहेलना' हो रही है।
आवेदन में भोजशाला परिसर की दक्षिण-पूर्व दिशा में स्थित बंद कमरे को तत्काल खोलने की मांग भी की गई है। याचिकाकर्ता का दावा है कि यह कमरा मूल मंदिर परिसर का हिस्सा है।
आवेदन में यह भी कहा गया है कि चूंकि उच्च न्यायालय ने भोजशाला को वाग्देवी मंदिर घोषित कर दिया है, इसलिए परिसर में 'अनाधिकृत रूप से लगाए गए' इस्लामी प्रतीकों को हटाया जाना चाहिए।
भोजशाला मामले के एक अन्य याचिकाकर्ता कुलदीप तिवारी ने भी केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और एएसआई को भेजे अलग आवेदन में ऐसी ही मांग की और कहा कि इस्लामी प्रतीकों को मुस्लिम समुदाय के किसी भवन में सुरक्षित तौर पर रखा जाना चाहिए।
तिवारी ने आवेदन में दावा किया कि धार के लोगों की मान्यता है कि भोजशाला परिसर की जमीन के नीचे भगवान हनुमान और अन्य देवी-देवताओं की मूर्तियां मौजूद हैं।
उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक तरीके से खुदाई करके इन मूर्तियों को बाहर निकाला जाना चाहिए और इन्हें परिसर में धार्मिक विधि-विधान के साथ स्थापित किया जाना चाहिए।
उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने 15 मई को अपने फैसले में भोजशाला परिसर की धार्मिक प्रकृति वाग्देवी (सरस्वती) मंदिर के रूप में निर्धारित की थी।
अदालत ने एएसआई के सात अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था जिसमें मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार इस परिसर में नमाज अदा करने की इजाजत दी गई थी। इस आदेश में हिंदुओं को केवल मंगलवार को स्मारक में पूजा-अर्चना की अनुमति दी गई थी।
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2005 2247 इंदौर