उच्चतम न्यायालय ने 144 करोड़ रुपये जमा कराने के मामले में स्पाइसजेट की अर्जी खारिज की

उच्चतम न्यायालय ने 144 करोड़ रुपये जमा कराने के मामले में स्पाइसजेट की अर्जी खारिज की