मप्र उच्च न्यायालय ने 'गलत' कार्रवाई के लिए शहडोल कलेक्टर पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया

मप्र उच्च न्यायालय ने 'गलत' कार्रवाई के लिए शहडोल कलेक्टर पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया